गोधरा कांड मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट सुना सकती है फैसला

अहमदाबाद: गोधरा कांड मामले में आज गुजरात हाई कोर्ट फैसला सुना सकती है. 27 फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की S-6 बोगी का जला दिया गया था जिसमें 59 लोगों के सवार थे जिसमें से ज्यादातर अयोध्या से लौट रहे कार सेवक थे. इस मामले में बनाई गई SIT ने जांच की और 11 मार्च 2011 को 31 दोषियों को सजा मिली. जबकि 63 को बरी कर दिया था. इस मामले में 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई जबकि 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई .
बाद में उच्च न्यायालय में कई अपीलें दायर की गई जिसमें दोषसिद्धी को चुनौती दी गई जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी 63 लोगों को बरी किए जाने को चुनौती दी है. विशेष अदालत ने अभियोजन की इन दलीलों को माना कि घटना के पीछे साजिश थी लिहाज़ा 31 दोषियों को हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत कसूरवार ठहराया गया.

वहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने साफ किया है कि गुजरात दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी. गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट बरकरार रहेगी. जाकिया जाफरी की बड़ी साजिश वाली बात से भी हाईकोर्ट ने इनकार किया है.हालांकि वह आगे अपील कर सकती हैं. याचिका में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी. न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी के सामने इस याचिका पर सुनवाई इस साल 3 जुलाई को पूरी हुई थी.

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