पटाखा बैन के खिलाफ बीजेपी सांसद और बीजेपी दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा ,

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मनोज तिवारी ने पटाखों के इस्तेमाल के लिए निर्देश देने की मांग की है। दिल्ली सरकार ने हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अन्य के त्योहारों के मौसम में पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। माना जा रहा है कि अन्य राज्य भी पिछले साल की तरह इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने मामले को सूचीबद्ध करने के लिए CJI के समक्ष याचिका लगाई है अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को 10 अक्टूबर को सूचीबद्ध कर दिया।

1. 2021 में, विभिन्न राज्यों ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
2. इन फैसलों के कारण पिछली दीपावली की पूर्व संध्या पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आम तौर पर भारतीयों को उनके त्योहारों पर निशाना बनाया जाता है
3. सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक विस्तृत आदेश पारित करते हुए कहा था कि कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है पर एक संतुलन बनाए रखना होगा।
4. एक बार फिर केजरीवाल ने 2022 में औरंगजेब की तरह ही मनमाना पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
5. व्यापारियों को भारी नुकसान होगा क्योंकि कोविड -19 के झटके के बाद उभरने की कवायद में लगे व्यापारियों की आजीविका पर असर पड़ेगा

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा रही है ताकि लोगों का ध्यान इस खबर से हट जाए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब राज्य पर ठोस और तरल कचरा प्रबंधन नहीं करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है, जिससे को वातावरण नुकसान हो रहा है।

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