अवैध निर्माण के खिलाफ MCD की बड़े अभियान की तैयारी,कई साइटस पर बुलडोजर चलाने व सील करने की तैयारी में निगम प्रशासन
संदीप शर्मा
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी MCD) के अवैध निर्माणों को लेकर सख्त तेवर दिखाई दे रहे हैं । सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक निगम आगामी कुछ हफ्तों में अवैध निर्माण के खिलाफ और सख्त रवैया अख्तियार कर सकता है । बतादें की बीते बुधवार को भी निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है । जिसमे कई साइट्स पर बुलडोजर चला तो कई इमारतें सील भी की गई हैं ।जिसमे निगम ने अपने सभी 12 जोन में 301 स्थानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया है जबकि 77 साइट को सील भी कर दिया है।
निगम ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में अभियान में और तेज़ी लाई जाएगी । इसमे बड़े-बड़े अवैध निर्माण को गिराने की भी निगम ने योजना बना रखी है।
बतादें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) व दिल्ली पुलिस के सहयोग से अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है । निगम सूत्रों के अनुसार, जो अवैध निर्माण गिराए गए हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण के चलते बनाया जा रहा था। जिस पर निगम ने सख्त रूख अपनाकर गिरा दिया है। निगम ने कहा कि जमीनी स्तर पर सर्वे को तेज कर रखा है। इसके तहत बिल्डरों द्वारा किए गए निर्माण को चिह्नित कर रहे हैं।
कहां कहां हुई कार्रवाई
दिल्ली नगर निगम के अनुसार, जिन अनधिकृत कॉलोनियों से लेकर कृषि भूमि पर यह कार्रवाई हुई है उसमें मोहन गार्डन, राजपुर खुर्द स्थित विकास नगर, जेवीटीएस गार्डन छतरपुर, पुष्प विहार, मदनगीर, वसंत कुंज, जामिया नगर, जैतपुर, जगतपुरी, त्रिलोकपुरी, ढिचाउं एनक्लेव, निर्मल विहार, सुल्तान गार्डन (ढीचाउं कलां), मौर्या एनक्लेव, संत नगर बुराड़ी, लक्ष्मी पार्क, नांगलोई, रोहिणी सेक्टर 15 इलाके में 21 संपत्तियों में अवैध निर्माण गिराया गया है।
निगम के एक अधिकारी ने आगे बताया कि जिन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है, उन्हें इस प्रकार से गिराया गया है तांकि उस संपत्ति और निर्माण सामग्री का उपयोग दुबारा न हो सके।
निगम के अनुसार, 21 संपत्ति मालिकों व उपयोगकर्ताओं पर आपधारिक देनदारी के अभियोजन भी दायर किए गए है। साथ ही अनाधिकृत निर्माण का किसी भी रूप में इस्तेमाल न हो पाएं इसके लिए बिजली वितरण कंपनियों एवं दिल्ली जल बोर्ड को भी बिजली वितरण कंपनियों को उनके बिजली पानी कनेक्शन काटने के लिए भी कह दिया गया है।
गौरतलब है कि एमसीडी एक्ट और मास्टर प्लान 2021 के तहत निगम ऐसे किसी भी निर्माण को गिरा व रोक सकता है जो निगम की बिना मंजूरी के साथ बिना नक्शे पास करके बनाए जा रहे हो ।अधिकांश तोड़ फोड़ की कार्रवाई रूप से उन बिल्डरों के खिलाफ है मास्टर प्लान के नियमों एवं बिल्डिंग उप नियमों की धज्जियां उड़ाकर अनाधिकृत निर्माण कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में इस अभियान को और भी कड़ाई के साथ चलाया जाएगा।