AAP को लगा बड़ा झटका, दिल्ली के 2 विधायकों को कोर्ट ने इस मामले में दिया दोषी करार ? BJP ने कहा गुंडों की फ़ौज है AAP

आम आदमी पार्टी को कोर्ट की तरफ से एक बड़ा कानूनी झटका लगा है । राउस एवेन्यू कोर्ट ने सात साल पुराने एक मामले में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को दोषी करार दिया है.

इस मामले में आगामी 21 सितंबर को कोर्ट दंगा और पुलिस कर्मियों पर हमले से जुड़े मामले में AAP के दो विधायकों- अखिलेश पति त्रिपाठी औऱ संजीव झा समेत 15 लोगों को सज़ा सुनाएगी ।

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा ?

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा उससे आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका माना जा सकता है।    हमले के वक्त ये दोनों विधायक ना केवल भीड़ का हिस्सा थे, बल्कि भीड़ को उकसा भी रहे थे. जिसके चलते भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. कोर्ट ने कहा कि चश्मदीदों के बयान से यह साबित होता है कि वह इस तरह का बल का प्रयोग करके पुलिस को डराना चाहते थे.

गौरतलब है कि अखिलेश पति त्रिपाठी मॉडल टाउन से विधायक हैं और बुराडी से विधायक संजीव झा हैं । AAP के 2 विधायकों समेत 15 अन्य लोगों को दोषी करार दिया है.इन लोगो ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर किया था ।  दरअसल, मामला 20 फरवरी 2015 का है जब बेकाबू भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था. आरोप है कि AAP के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा भीड़ के साथ बुराड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. वहां भीड़ के साथ उन्होंने पुलिस कर्मियों से बदसलूकी की और भीड़ को पथराव के लिए उकसाया. उनका आरोप था कि पुलिस एक अपहरण के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है. वह आरोपियों को भीड़ के सुपुर्द करने की बात कह रहे थे. पुलिस ने जब आरोपियों को सौंपने से मना किया तो भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया । यानि ये लोग कानून को अपने हाथ मे  चाहते थे ।पुलिस ने कहा कि भीड़ उन्हें आरोपी व्यक्तियों को उन्हें सौंपने के लिए कह रही थी ताकि वे स्वयं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। मना करने पर भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा, “इस अदालत का विचार है कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम है कि दोनों आरोपी व्यक्ति संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी मौके पर मौजूद थे जब भीड़ हिंसक हो गई थी और वास्तव में इन्होंने भड़काने और भड़काने में अहम भूमिका निभाई।”

अदालत ने इनके खिलाफ धारा 147 (दंगा), 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 332 (स्वेच्छा से लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए चोट पहुँचाना), और 149 (गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य) के तहत दोषी पाया गया। भारतीय दंड संहिता IPC के तहत इन्हें अब सज़ा सुनाई जाएगी।

BJP की क्या आई प्रतिक्रिया ?

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप विधायक संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी को पार्टी एवं विधायक पद से बर्खास्त करने की मांग की है

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के दो विधायक  संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी को दंगे और पुलिस के साथ मारपीट करने के आरोप में दोषी करार देने के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ नैतिकता महज चुनावी जुमला है जो मंच से बोलकर लोगों की तालियां बटोरने के लिए प्रयोग किया जाता है।  गुप्ता ने केजरीवाल से मांग की है कि दोनों विधायकों को सिर्फ पार्टी से ही नहीं बल्कि उन्हें विधायक पद से भी बर्खास्त करें।

आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक बार फिर से घिनौना चेहरा लोगों के सामने आया है। आज दिल्ली ही नहीं पूरा देश जान चुके है कि किस तरह से ’आप’ के विधायक, मंत्री और नेता भ्रष्टाचार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और पुलिस के साथ में मारपीट करने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहां तक कि इनके मंत्री जेल भी चले गए हैं लेकिन बावजूद उसके केजरीवाल उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट बाट रहे हैं। 

आदेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो नैतिकता और ईमानदारी की बात करते हैं लेकिन आज उन्होंने आम आदमी पार्टी के नाम पर एक गुंडों की फौज खड़ी कर ली है जो आए दिन भ्रष्टाचार, पुलिस और जनता के साथ मारपीट और यहां तक महिलाओं के साथ भी बदसलूकी करने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा कि संबिधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग दिल्ली को दंगों का शहर बनाने का काम कर दिया है। आम आदमी पार्टी झूठे ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली के लिए एक अभिशाप बन चुकी है।

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